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असोथर थाना क्षेत्र में 12 महुआ के हरे पेड़ काटे गए, वन विभाग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

*असोथर थाना क्षेत्र में 12 महुआ के हरे पेड़ काटे गए, वन विभाग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज*

*वन अधिनियम के तहत तीन के खिलाफ मामला, जांच उपनिरीक्षक को सौंपी गई*

फतेहपुर असोथर थाना क्षेत्र अंतर्गत सातों धरमपुर में वन विभाग की अनुमति के बिना हरे पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया है। इस संबंध में वन रक्षक विमलेश कुमार ने थाना असोथर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 3 नवंबर 2025 को उच्च अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सातों धरमपुर में महुआ के हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप सिंह व वन रक्षक विमलेश कुमार मौके पर पहुंचे तो देखा कि करीब 12 महुआ के पेड़ काटे जा चुके थे और लकड़ी मौके से उठा ली गई थी। इसके अलावा कटान के सबूत भी मिटा दिए गए थे।
ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि उक्त पेड़ अरुण कुमार द्विवेदी पुत्र गणेश द्विवेदी तथा राकेश द्विवेदी पुत्र गणेश द्विवेदी, दोनों निवासी ग्राम सातों धरमपुर के थे। आरोप है कि इन दोनों ने शिवप्रसाद उर्फ मूर्तिकार पुत्र फूलसिंह निवासी ग्राम समतपुर मजरे सातों धरमपुर के साथ मिलकर पेड़ों की कटान कराई और लकड़ी को ठिकाने लगा दिया।
वन विभाग की जांच में पाया गया कि पेड़ काटने की कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41/42 के तहत दंडनीय अपराध है।
थाना प्रभारी असोथर अभिलाष तिवारी ने बताया कि वन रेंजर की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और जांच का दायित्व उपनिरीक्षक अविनाश यादव को सौंपा गया है। जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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