आज दिनाकं 29/8/2025को तहसील परिसर मे खागा तहसीदर महोदया श्रीमती शैलकुमारी महोदय के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीस नई दिल्ली को लेटर पिटीशन भेजा गया जिसमे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कल 29/08/2025 को श्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती स्मृति ईरानी के डिग्री मामले में दिए गए आदेश के संबंध में लेटर पिटीशन हम आजाद अधिकार सेना के सैनिक इस लेटर पिटीशन के माध्यम से आपसे निम्न प्रार्थना करते हैं -- 1. यह कि आज दिनांक 29/08/2025 को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में श्री नरेंद्र मोदी तथा श्रीमती स्मृति ईरानी के डिग्री मामले में अपना आदेश पारित किया, जिसमें उनके द्वारा इन डिग्री के किसी सार्वजनिक महत्व का नहीं होने के कारण दिखाई जाने से मना कर दिया गया. 2. यह कि बिना अधिक विस्तार में गए इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि एक जनप्रतिनिधि और विशेष कर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक आदि पदों पर रहने वाले व्यक्ति का किस प्रकार का ब्यौरा उनका निजी ब्यौरा नहीं होता है बल्कि एक सार्वजनिक मामला होता है.3. यह कि इन्हीं तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश द्वारा लोकसभा, विधानसभा सहित तमाम चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने संपत्ति, अपने आपराधिक मुकदमे, अपने परिवार के लोगों के नाम, उनके पूरे डिटेल, अपने तमाम अन्य निजी विवरण देने के निर्देश दिए थे क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि देश के प्रत्येक मतदाता को ये समस्त बातें जानने का पूरा अधिकार है. 4. यह कि इसके पूरी तरह विपरीत माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इन मामलों का कोई सार्वजनिक महत्व नहीं कहते हुए डिग्री देने से मना कर दिया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए दिए गए आदेश का स्पष्ट और पूर्ण उल्लंघन है. 5. यह कि अतः अन्य विस्तृत विवरण में जाए बिना प्राथमिक स्तर पर ही यह स्थापित हो जाता है कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिग्री विवाद में दिया गया निर्णय प्राथमिक स्तर पर गलत है. 6. यह कि अतः आजाद अधिकार सेना द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त व्यापक अधिकार के तहत यह लेटर पिटीशन प्रेषित करते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्णय/ आदेश को तलब करते हुए उसे विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त/निक्षेपित कर संबंधित विश्वविद्यालय को इन महानुभावों के डिग्री को सार्वजनिक करने के लिए निर्देश देने की अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की जाती है.7. यह कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के लेटर पिटीशन की जगह आजाद अधिकार सेना को किसी औपचारिक फॉर्मेट में याचिका दायर करनी चाहिए तो कृपया माननीय सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के माध्यम से पार्टी को अवगत कराए जाने की कृपा करें.
जिसमे आजाद अधिकार सेना सुरेश कुमार जिला महासचिव शिवप्रताप सिंह जिला महामंत्री रामेन्द्र कुमार चौधरी राज सिद्दीकी दिग्विजय सिंह मनोज सिंह रूपेश सिंह गुड्डू दिवाकर अनुपम कुमार कपिल रंजीत सिंह आदि लगभग आधा दर्जन कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे
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